दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम
स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी कर 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक दिल्ली में सभी प्रकार के छोटे हवाई उपकरण जैसे ड्रोन और अन्य उड़ान प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
ड्रोन और हवाई उपकरणों पर रोक, सुरक्षा का बड़ा कदम
आदेश के अनुसार इस अवधि में ड्रोन (UAV/UAS), क्वाडकॉप्टर, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे पावर्ड एयरक्राफ्ट और विमान से पैरा जंपिंग जैसी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह कदम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
आतंकवादी खतरे को देखते हुए सुरक्षा उपायों में वृद्धि
खुफिया रिपोर्टों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी इन हवाई साधनों का इस्तेमाल कर आम जनता, वीआईपी और सरकारी संस्थानों को खतरे में डाल सकते हैं। इसी आशंका के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने यह एहतियाती कदम उठाया है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध 2 अगस्त से शुरू होकर 16 अगस्त तक लागू रहेगा, यानी पूरे 15 दिनों के लिए।











