दिल्ली में मतदाता सूची का मसौदा जारी होने का इंतजार
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद अब 31 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत मौजूदा मतदाता सूची की तुलना में लगभग 47 लाख 75 हजार से अधिक नाम इस नई सूची में नहीं होंगे। यह संख्या दर्शाती है कि कई मतदाताओं के नाम इस बार सूची से बाहर हो सकते हैं।
हालांकि, यह जरूरी नहीं कि ये नाम स्थायी रूप से हटाए गए हों। फिलहाल ये नाम केवल प्रारूपिक सूची से हटाए गए हैं। यदि आपका या आपके किसी परिचित का नाम इस ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो उसे पुनः जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। नाम गायब होने के मुख्य कारणों में अपने स्थायी पते से न रहना, एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में नाम होना, स्थानांतरण, विदेश में बस जाना या फिर विदेशी नागरिकता शामिल हैं।
मतदाता सूची में नाम न होने के कारण और सुधार का तरीका
ड्राफ्ट सूची में नाम न होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसके अलावा, घर-घर जाकर किए गए सत्यापन अभियान के दौरान दिल्ली के कुल 1.45 करोड़ मतदाताओं में से केवल 97.5 लाख फॉर्म ही डिजिटल रूप से जमा हो सके हैं। इस कारण से, शेष मतदाताओं के फॉर्म जमा नहीं हो पाने के कारण उनके नाम अनकलेक्टेबल श्रेणी में डाल दिए गए हैं, जैसे कि अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट या विदेशी श्रेणी।
अपना नाम वापस जोड़ने का मौका और प्रक्रिया
बचे हुए 47.7 लाख मतदाताओं को अपने नाम वापस वोटर लिस्ट में शामिल कराने का अवसर प्राप्त है। वे 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 के बीच अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 6 भरना आवश्यक है, जिसे ऑनलाइन राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल या Voter Helpline App के माध्यम से या फिर ऑफलाइन अपने क्षेत्र के बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय जाकर जमा किया जा सकता है।
आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों में फॉर्म 6, एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और संबंधित दस्तावेजों की कॉपी शामिल करनी होगी। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या 10वीं/12वीं की मार्कशीट से उम्र का प्रमाण देना जरूरी है। निवास का प्रमाण बिजली, पानी, गैस बिल, बैंक पासबुक, रेंट एग्रीमेंट या रजिस्ट्री के कागजात से दिया जा सकता है।
आवेदन के बाद बूथ लेवल अधिकारी (BLO) आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे। यदि सब कुछ सही पाया जाता है, तो आपका नाम 4 नवंबर 2026 को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। किसी भी सहायता के लिए आप चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी संपर्क कर सकते हैं।











