जबलपुर में दुर्लभ पैंगोलिन तस्करी का मामला: आरोपी की जमानत खारिज
जबलपुर की अदालत ने दुर्लभ पैंगोलिन तस्करी के एक मामले में आरोपी देवीदीन उर्फ देवा विश्वकर्मा की जमानत याचिका को अस्वीकृत कर दिया है। इस मामले में STSF (वन्यजीव सुरक्षा बल) ने पांच किलो पैंगोलिन के शल्क, एक कार और बाइक जब्त की थी।
पैंगोलिन की तस्करी और कानूनी प्रतिबंध
पैंगोलिन भारत में संरक्षित वन्यजीवों की अनुसूची-1 श्रेणी में शामिल है, जिससे इसकी तस्करी को गंभीर अपराध माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसके शल्कों की अवैध तस्करी को कानूनन सख्त माना जाता है।
अदालत का निर्णय और आगे की कार्रवाई
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत देने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। इसीलिए, उसकी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। STSF ने यह भी कहा है कि वन्यजीवों के अवैध शिकार और तस्करी के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।











