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Home दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: एसिड अटैक पीड़ितों के लिए नौकरी और आर्थिक सहायता की नई नीति बनाने का निर्देश

by लोक आवाज़ 24×7 स्टाफ
09/03/2026
in दिल्ली
‘एसिड अटैक पीड़ितों को मिले नौकरी या गुजारा भत्ता’, SC ने दिया पॉलिसी बनाने का निर्देश
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सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों के पुनर्वास के लिए केंद्र और राज्यों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों के पुनर्वास से जुड़ी प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए केंद्र और सभी राज्य सरकारों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसी नीति बनानी चाहिए, जिसमें तेजाब हमले के शिकार लोगों को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान हो। यदि किसी कारणवश सरकारी रोजगार संभव नहीं है, तो उनके लिए जीवन यापन के लिए वित्तीय सहायता या गुजारा भत्ता की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी चाहिए।

अदालत का निर्देश और पीड़ितों का पुनर्वास का प्रयास

यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान दिए। अदालत ने पूछा कि क्यों अभी तक सरकारी विभागों और एजेंसियों में एसिड अटैक पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है। सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा गया है। यदि किसी राज्य को सरकारी नौकरी देने में लॉजिस्टिक या अन्य बाधाएं आती हैं, तो कम से कम उनके लिए आर्थिक सहायता की नीति जरूर बननी चाहिए, ताकि पीड़ितों को आर्थिक रूप से सहारा मिल सके।

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