शरजील इमाम और उमर खालिद ने फिर से जमानत की याचिका दायर की
पिछले पांच वर्षों से जेल में बंद शरजील इमाम और उमर खालिद ने एक बार फिर जमानत की मांग की है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है और अगली सुनवाई 4 जुलाई को निर्धारित की गई है।
साल 2020 में दिल्ली में बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे, जिनके पीछे एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया था। इन दंगों के संदर्भ में दिल्ली पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें शरजील इमाम और उमर खालिद भी शामिल हैं। दोनों पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है और वे तभी से जेल में हैं।
जेल में लंबा समय बिताने के बावजूद मुकदमे की प्रगति धीमी
शरजील इमाम ने अपनी याचिका में उल्लेख किया है कि वे लगभग छह साल से जेल में हैं, लेकिन इस दौरान मुकदमे की सुनवाई में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। उनका आरोप है कि जांच एजेंसियां भी मामले में तेजी नहीं दिखा रही हैं, जिससे प्रक्रिया बहुत धीमी हो गई है।
उन्होंने यह भी कहा कि उनकी एक जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2026 को खारिज कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी ट्रायल में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया। इसलिए, उन्होंने फिर से जमानत की मांग की है। वहीं, उमर खालिद ने भी इसी तरह की याचिका दाखिल की है और रिहाई की अपील की है।
अदालत ने पुलिस को नोटिस भेजा, अगली सुनवाई 4 जुलाई
कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि इन याचिकाओं पर उनका क्या जवाब है। पुलिस को तीन हफ्ते के भीतर अपना जवाब देना है। इसके बाद अदालत दोनों पक्षों की बात सुनेगी और निर्णय लेगी। फिलहाल, अदालत ने न तो जमानत दी है और न ही याचिकाओं को खारिज किया है।
अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी, जिसमें मामले का फैसला लिया जाएगा।











