पटना कोचिंग विवाद में खान सर को मिली राहत
पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में फैजल खान (खान सर) को बड़ी राहत मिली है। पटना की अदालत ने मंगलवार को खान सर सहित कुल छह व्यक्तियों को अग्रिम जमानत प्रदान की है। इन जमानतियों में खान सर, उनके दो बॉडीगार्ड और कोचिंग संस्थान के तीन कर्मचारी शामिल हैं।
अदालत का फैसला और जमानत प्रक्रिया
खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि इस मामले की सुनवाई पहले से ही चल रही थी। शुक्रवार को न्यायाधीश के अवकाश के कारण आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश ने केस डायरी और सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी छह आरोपियों को जमानत दे दी।
शस्त्र अधिनियम और लाइसेंस संबंधी कानूनी पहलू
वकील ने कहा कि जिन दो बॉडीगार्ड पर हवाई फायरिंग का आरोप था, उन्हें भी राहत मिली है। पुलिस जांच में स्वतंत्र गवाहों ने फायरिंग की पुष्टि की थी, लेकिन इस मामले में लगाए गए शस्त्र अधिनियम की धाराएं जमानती हैं। अदालत ने इस कानूनी पहलू को भी ध्यान में रखा।










