हरियाणा में स्टिल्ट+4 आवासीय भवनों पर रोक लगाई गई
हरियाणा सरकार ने स्टिल्ट+4 आवासीय भवनों के निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद, राज्य सरकार ने इन प्रकार के नए भवन निर्माण की सभी मंजूरियों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जब तक नई मंजूरी के लिए कोई आदेश नहीं आता, तब तक इन भवनों के निर्माण के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
आदेश के तहत हरियाणा में नई मंजूरी पर प्रतिबंध
विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अब हरियाणा में किसी भी आवासीय प्लॉट पर स्टिल्ट+4 भवन के लिए नई मंजूरी नहीं दी जाएगी। साथ ही, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यह फैसला हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद लिया गया है, जिसमें अदालत ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को पूरे राज्य में इन भवनों के नए अनुमोदनों पर रोक लगाने का निर्देश दिया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह रोक तत्काल प्रभाव से लागू होगी और जब तक नए निर्देश नहीं मिलते, तब तक जारी रहेगी।
आदेश का कारण और आगे की प्रक्रिया
विभाग ने अपने पत्र में बताया है कि ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान स्वीकृति प्रणाली, सेल्फ सर्टिफिकेशन और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। इसी वजह से, फिलहाल इन भवनों के नए आवेदन और अनुमोदन प्रक्रिया को रोक दिया गया है। यह मामला सुनील सिंह बनाम हरियाणा सरकार याचिका से जुड़ा है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता निवेदिता शर्मा पैरवी कर रही हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल स्टिल्ट+4 भवनों के लिए किसी भी नई स्वीकृति का जारी होना आवश्यक नहीं है, और यह रोक पूरे हरियाणा में लागू रहेगी। विभाग ने सभी जिला टाउन प्लानर्स और संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।











