उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास अवैध निर्माण पर कार्रवाई
उज्जैन के महाकाल मंदिर के निकट तोपखाना क्षेत्र में चल रहे अवैध निर्माण के खिलाफ सोमवार को फिर से सख्त कदम उठाए गए। नगर निगम की रिमूवल टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से तीन मंजिला इस अवैध इमारत को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। निगम अधिकारियों का कहना है कि यह निर्माण भूमि विकास निगम के नियमों का उल्लंघन कर किया गया था।
बिना अनुमति के तीन मंजिला भवन का निर्माण, कोर्ट का आदेश न मिलने पर कार्रवाई
यह निर्माण मकान नंबर 97/7 ए (नूरजहां पत्नी गुलाम मोहम्मद) के नाम से रजिस्टर्ड है, जहां बिना अनुमति के G+3 यानी तीन मंजिला इमारत खड़ी की जा रही थी। बताया जाता है कि यह भवन होटल बनाने के लिए बनाया जा रहा था। निगम ने संबंधित पक्ष को पहले ही नोटिस जारी किया था कि वे बिना अनुमति के निर्माण न करें। इसके बावजूद, पक्षकार कोर्ट चले गए और अपने अवैध निर्माण कार्य को जारी रखा। जब कोर्ट ने कोई स्थगन आदेश नहीं दिया, तो नगर निगम ने नियमों का पालन करते हुए पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से इस अवैध निर्माण को तोड़ दिया।
निर्माण नियमों का उल्लंघन, कोर्ट का आदेश न मिलने पर कार्रवाई का विवरण
भवन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि इन निर्माणकर्ताओं को बार-बार सूचित किया गया था कि बिना अनुमति के निर्माण न करें। उन्होंने जवाब देने के बजाय कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां से कोई स्थगन आदेश नहीं मिला। नियमों का उल्लंघन और अवैध निर्माण को जारी रखने के कारण, अंतिम नोटिस के बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। यह कदम अवैध निर्माण को रोकने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।









