गुरुग्राम में कुत्तों के बंधन और रजिस्ट्रेशन नियम कड़े
गुरुग्राम में कुत्तों के काटने की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए नगर निगम ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब बिना पंजीकरण वाले कुत्तों को घर में रखना कानून का उल्लंघन माना जाएगा, और इसके लिए कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह कदम शहर में नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
पालतू कुत्तों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और नियंत्रण
नगर निगम ने तुरंत प्रभाव से पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इस प्रक्रिया के तहत मालिकों को ऑनलाइन या नागरिक सुविधा केंद्रों (CFC) पर आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ मालिक का आईडी प्रूफ, कुत्ते की तस्वीर और रेबीज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन एक बार नहीं, बल्कि समय-समय पर रिन्यू कराना भी आवश्यक होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों का नियंत्रण और सुरक्षा नियम
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को पट्टा बांधना अनिवार्य है। पार्क, बाजार, ग्रीन बेल्ट या सड़कों पर कुत्तों को खुला छोड़ना प्रतिबंधित है। मालिकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके कुत्ते समय-समय पर रेबीज और अन्य आवश्यक टीके लगवाएं। यदि कोई कुत्ता किसी को डराता है, नुकसान पहुंचाता है या हमला करता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मालिक की होगी।











