हरियाणा में मतदान के दौरान कर्मचारियों के लिए पेड लीव का ऐलान
हरियाणा सरकार ने 10 मई को होने वाले नगर निगम और निकाय चुनाव के मद्देनजर रजिस्टर्ड वोटरों के लिए विशेष घोषणा की है। सरकार ने सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान के दिन पेड लीव देने का निर्णय लिया है। यह कदम चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
धारा 135-B के तहत कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951’ की धारा 135-B के अंतर्गत, उन सभी कर्मचारियों को जो उन क्षेत्रों में रजिस्टर्ड मतदाता हैं, मतदान के दिन छुट्टी दी जाएगी। यह व्यवस्था सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू होगी, ताकि कर्मचारी बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी विशेष प्रावधान
इसके अतिरिक्त, सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि हरियाणा में स्थित कारखानों, दुकानों और निजी संस्थानों के कर्मचारी भी यदि संबंधित मतदान क्षेत्र में रजिस्टर्ड हैं, तो उन्हें भी पेड लीव का लाभ मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके।











