ईडी के बैंक खाते फ्रीज करने के कदम पर TMC का सुप्रीम कोर्ट में विरोध
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा बैंक खातों को फ्रीज करने के निर्णय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आगामी 3 अगस्त को इस मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच द्वारा की जाएगी।
ईडी का आरोप है कि TMC के एक बैंक खाते से लगभग 133.84 करोड़ रुपये एक निजी कंपनी को ट्रांसफर किए गए, जिसे वह गलत तरीके से दूसरी जगह स्थानांतरित करने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाता है।
हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ TMC का सुप्रीम कोर्ट में अपील
इससे पहले, ED ने पार्टी के तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था, जिसके खिलाफ TMC ने कलकत्ता हाई कोर्ट का सहारा लिया। हालांकि, हाई कोर्ट ने पार्टी को इस मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अब TMC ने इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
3 अगस्त को होने वाली सुनवाई में जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच इस याचिका पर विचार करेगी। हाई कोर्ट ने 20 जुलाई को TMC के तीन खातों को संचालित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिनमें कुल 440.42 करोड़ रुपये जमा थे।
मामले की जाँच और आरोपों का सार
ED ने राज्य पुलिस की एफआईआर के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया था, जिसमें बताया गया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच TMC के खातों से करीब 160 करोड़ रुपये की लेनदेन हुई। जांच में यह भी पता चला कि इन रकम का उपयोग एम्ब्रेयर लेगेसी 600 बिजनेस जेट और अगस्तावेस्टलैंड 109SP हेलीकॉप्टर की खरीद में किया गया।
इस पूरे मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं, अवैध धन संग्रह और संदिग्ध लेनदेन की जांच चल रही है। जस्टिस कृष्णा राव ने 13 जुलाई को इस मामले में अंतरिम आदेश सुरक्षित रखते हुए, TMC की राहत की मांग को खारिज कर दिया था।











