दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना का शुभारंभ जल्द
दिल्ली सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। यह योजना रक्षा बंधन के अवसर पर शुरू किए जाने की संभावना है, और इसके औपचारिक शुभारंभ की तिथि 28 अगस्त तय की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना का उद्घाटन कर सकते हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए आवश्यक तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया है। ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल भी तैयार है और पात्रता मानदंड भी निर्धारित कर दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अनुमान है कि लगभग 20 से 22 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
योजना का लाभ पाने वाली महिलाओं की पात्रता और शर्तें
यह योजना केवल दिल्ली की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए ही लागू होगी। पात्रता मानदंड में शामिल हैं कि आवेदक महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच हो, और उसकी वार्षिक आय 2.50 लाख से 3 लाख रुपये के बीच हो। साथ ही, महिला का दिल्ली की स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। राशन कार्ड धारक महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
वहीं, कुछ श्रेणियों की महिलाओं को इस योजना से बाहर रखा गया है, जिनमें सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं, आयकर भरने वाली महिलाएं, सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं और चार पहिया वाहन की मालिक महिलाएं शामिल हैं।
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा। आवेदन के समय महिलाओं को आधार नंबर, नाम, जन्म तिथि, लिंग, पिता या माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, दिल्ली में निवास की अवधि और बैंक खाता जैसी जानकारी देनी होगी, जो आधार से लिंक हो।
मकसद है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इससे महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।











