दिल्ली में आगामी महीनों के लिए शराबबंदी के दिन घोषित
दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने आने वाले महीनों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए आधिकारिक सूची जारी की है। इस आदेश के अनुसार, मई से सितंबर तक कुल पांच विशेष अवसरों पर राजधानी में शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। यह कदम त्योहारों और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवकाशों के दौरान शराब सेवन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
शराबबंदी के विशेष दिन और छूट पाने वाले वर्ग
आदेश के मुताबिक, बुद्ध पूर्णिमा (1 मई), बकरीद (27 मई), मुहर्रम (26 जून), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और जन्माष्टमी (9 सितंबर) को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि, यह प्रतिबंध सभी दुकानों और व्यावसायिक परिसरों पर लागू होगा, लेकिन कुछ खास श्रेणियों को इससे राहत दी गई है। विशेष रूप से, L-15 और L-15 F लाइसेंस वाले होटलों में रहने वाले मेहमानों को शराब परोसने की अनुमति जारी रहेगी। वहीं, होटलों के बार और रेस्टोरेंट में बाहरी लोगों को शराब सेवा पर रोक लगी रहेगी।
आदेश का पालन और कानूनी कार्रवाई
आबकारी विभाग ने सभी शराब विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे ड्राई डे से संबंधित नियमों को अपने प्रतिष्ठानों के नोटिस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। साथ ही, इन विशेष दिनों में संबंधित लाइसेंस प्राप्त व्यावसायिक परिसर पूरी तरह बंद रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है। यह कैलेंडर उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो इन छुट्टियों और आयोजनों के दौरान शराब सेवन की योजना बना रहे हैं।











