दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दंगों के मामले में नई जमानत याचिकाओं पर नोटिस जारी किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों की एक बड़ी साजिश से जुड़ी मामले में उमर खालिद और शारजील इमाम की नई जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। शुक्रवार को इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 27 अगस्त 2026 तय की है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट का निर्देश और जमानत याचिकाओं का संबंध
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। अदालत ने पुलिस से कहा कि वे उमर खालिद की नियमित और अंतरिम जमानत याचिकाओं पर दो हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। साथ ही, अदालत ने उमर खालिद के मामले को शारजील इमाम की जमानत याचिका के साथ जोड़ दिया है। अब इन दोनों मामलों पर एक साथ 27 अगस्त को सुनवाई होगी।
मामले की पृष्ठभूमि और आगामी सुनवाई का महत्व
यह नई अपील कड़कड़डूमा ट्रायल कोर्ट के 4 जुलाई 2026 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें आरोपियों की जमानत खारिज कर दी गई थी। ट्रायल कोर्ट का तर्क था कि आरोपी केवल तभी नई जमानत मांग सकते हैं जब सुरक्षित गवाहों के बयान दर्ज हो जाएं या फिर आदेश को एक साल से अधिक समय हो चुका हो। उमर खालिद के वकीलों ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि आरोपी लगभग छह साल से जेल में हैं, लेकिन मुकदमे में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। आरोपों को तय करने में देरी के कारण जेल में लंबा समय बिताना उचित नहीं है।











