जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान लागू हुई धारा 163
जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 को लागू कर दिया है। इस कानून के तहत कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन प्रतिबंधों में ऐप-आधारित सेवाओं, राइड शेयरिंग, भोजन की डिलीवरी, क्विक-कॉमर्स और अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर रोक शामिल है, ताकि इलाके में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
सार्वजनिक सुरक्षा के लिए लगाए गए प्रतिबंध और ट्रैफिक एडवाइजरी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में सभी संबंधित सेवाओं को नियंत्रित किया जाए। पुलिस का मानना है कि इन आदेशों का उद्देश्य जनता की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना है। इसलिए, ड्राइवरों, डिलीवरी पार्टनर्स और आम नागरिकों को इन प्रतिबंधों का पालन करने की सलाह दी गई है।
अखिलेश यादव ने सरकार के कदम पर उठाए सवाल
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस प्रतिबंध को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि यह कदम फूड बंदी जैसा है और नोटबंदी के बाद रोटी छीनने जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। यादव ने कहा कि जनता की मूल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।









