बांदा में पिता द्वारा नाबालिग बेटी के साथ अपराध
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के गिरवां थाना क्षेत्र में एक हृदयविदारक घटना ने समाज में चिंता की लहर दौड़ा दी है। यहां एक पिता ने अपनी ही 15 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म की घिनौनी घटना को अंजाम दिया। यह मामला 9 फरवरी 2020 का है, जब पीड़िता की मां काम पर गई थी और घर में अकेली बेटी को देखकर आरोपी ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया।
पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई और गिरफ्तारी
घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि उसका पति उसकी बेटी के साथ गलत हरकतें करता है। गिरवां पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एफआईआर दर्ज की और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए और अभियोजन पक्ष ने कुल सात गवाह पेश किए, जिनमें पीड़िता, उसकी मां और अन्य शामिल हैं।
मुकदमे की सुनवाई और सजा
मामले की सुनवाई लंबी प्रक्रिया के बाद पूरी हुई, जिसमें कुल 45 तारीखें लगीं और चार जज बदल गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और साक्ष्यों की गहन पड़ताल की गई। अंततः अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे 20 वर्ष की कठोर कारावास के साथ 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस जुर्माने की राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। सरकारी अधिवक्ता कमल सिंह गौतम ने बताया कि यह मामला POCSO एक्ट के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस और अभियोजन ने मजबूत केस तैयार किया। न्यायालय का यह फैसला समाज में बढ़ते अपराधों पर कड़ा संदेश है और पीड़ितों को न्याय की उम्मीद जगाता है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है।











