मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ट्विशा शर्मा मौत का नया मोड़
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है। कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी और मृतका के पति समर्थ सिंह ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस लेते हुए तुरंत सरेंडर करने का संकेत दिया है। समर्थ के वकील ने अदालत में कहा, “मैं तुरंत ही सरेंडर करूंगा क्योंकि मुझे अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है।” इस बयान के साथ ही मामले में नई दिशा मिली है।
सुनवाई के दौरान समर्थ सिंह का सरेंडर का फैसला
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में समर्थ सिंह के वरिष्ठ अधिवक्ता मृगेंद्र सिंह और सौरभ सुंदर ने बताया कि उनके मुवक्किल अब अग्रिम जमानत नहीं चाहता। वह निचली अदालत या पुलिस के समक्ष सरेंडर कर सामान्य जमानत प्रक्रिया का पालन करेगा। इस निर्णय के बाद कोर्ट ने समर्थ सिंह को ट्रायल कोर्ट या कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने की अनुमति दे दी। हालांकि, ट्विशा के पिता नवनीधि शर्मा और सॉलिसिटर जनरल ने इस फैसले का विरोध किया।
अदालत ने समर्थ सिंह के सरेंडर और पोस्टमॉर्टम की मंजूरी दी
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी चार्जशीट दाखिल होने से पहले रिमांड कोर्ट के सामने सरेंडर करता है, तो संबंधित अदालत जांच अधिकारी को नोटिस जारी करने के लिए बाध्य होगी। राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पुलिस समर्थ सिंह की कस्टडी रिमांड मांगेगी ताकि उससे विस्तार से पूछताछ की जा सके। साथ ही, कोर्ट ने ट्विशा के पिता की याचिका को स्वीकार करते हुए मृतका का दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की अनुमति भी दी है। इसके लिए दिल्ली के AIIMS (All India Institute of Medical Sciences) की विशेषज्ञ टीम को भोपाल एयरलिफ्ट किया जाएगा। पहले भोपाल की एक निचली अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया था।











