दिल्ली हाईकोर्ट में दतिया उपचुनाव का मामला जारी
मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई चलती रहेगी। इस मामले में भारती के लिए हर दिन बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि दतिया सीट के खाली होने के बाद उपचुनाव के लिए 13 जुलाई को नामांकन की अंतिम तिथि है। हाईकोर्ट में उन्होंने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने और दतिया उपचुनाव के संदर्भ में राहत की मांग की है। इससे पहले कोर्ट ने उनकी तीन साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया था, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मुख्य याचिका पर अंतिम फैसला अभी बाकी है।
कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को भी नोटिस जारी किया
इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को भी नोटिस भेजा है, ताकि वह अपना जवाब प्रस्तुत कर सके। आयोग ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उल्लेखनीय है कि 30 जुलाई को दतिया में उपचुनाव का मतदान कार्यक्रम घोषित किया गया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की एकल पीठ ने पहले भारती की तीन साल की सजा को निलंबित कर दिया था, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मुख्य याचिका पर अंतिम निर्णय अभी लंबित है।
कानूनी प्रक्रिया और आगामी चुनाव की स्थिति
बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 1 अप्रैल 2026 को राजेंद्र भारती को एक दशक पुराने कॉपरेटिव बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट घोटाले और धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया था। इसके बाद 2 अप्रैल 2026 को उन्हें तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई। भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दो साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने तुरंत ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी और दतिया सीट को रिक्त घोषित कर दिया। भारती की कानूनी टीम लगातार कोर्ट से दोषसिद्धि पर स्थगन की मांग कर रही है, ताकि उनकी विधायकी बहाल हो सके और वे आगामी चुनाव लड़ सकें। दतिया उपचुनाव 30 जुलाई को होंगे और परिणाम 3 अगस्त 2026 को घोषित किए जाएंगे।











