भोपाल में कार्बाइड गन पर प्रतिबंध लागू
भोपाल में हाल ही में हुई घटनाओं के मद्देनजर, प्रशासन ने कार्बाइड गन बनाने, बेचने और उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा है कि अब कोई भी व्यक्ति, दुकान या संस्था इस खतरनाक देशी हथियार का निर्माण, संग्रहण, बिक्री या क्रय नहीं कर सकेगी। इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए SDM (सब डिविजनल मजिस्ट्रेट), पुलिस अधिकारी और संबंधित विभागों को जिम्मेदारी दी गई है।
कार्बाइड गन से हुई जानलेवा दुर्घटना और नुकसान
दिवाली के दौरान भोपाल में एक सस्ते और खतरनाक खिलौने के रूप में बिकने वाली कार्बाइड गन ने कई परिवारों को दुखी कर दिया है। यह मात्र 150 से 200 रुपये में उपलब्ध होने वाली गन बच्चों और युवाओं की आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 125 से अधिक लोग इस विस्फोटक से घायल हो चुके हैं, जिनमें अधिकांश बच्चे हैं। इन घायलों की उम्र 8 से 14 वर्ष के बीच है, जबकि कुछ 7 से 35 वर्ष के भी हैं। मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी इस खतरनाक गन से आंखें खराब होने की घटनाएं सामने आई हैं।
कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा उपाय
अब जो भी व्यक्ति या संस्था कार्बाइड गन का निर्माण, बिक्री या उपयोग करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सभी नागरिकों के लिए है और इसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जा रहा है। इस कदम का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को इस खतरनाक खिलौने से होने वाले नुकसान से बचाना है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।











