दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का तीसरा चरण जारी
राजधानी दिल्ली सहित कुल 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का तीसरा चरण चल रहा है। यह प्रक्रिया कई राज्यों में लगातार बढ़ाई जा रही है, जिससे अंतिम तिथि नजदीक आ गई है। यदि अब तारीख नहीं बढ़ती है, तो दिल्लीवासियों को 17 अगस्त तक एन्यूमरेशन फॉर्म (Enumeration Form) भरकर जमा करना अनिवार्य हो जाएगा।
हालांकि, अभी भी लगभग 20 प्रतिशत लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है या फिर गलत जानकारी के कारण फॉर्म में त्रुटि हो रही है। इस संदर्भ में हमने सीलमपुर के BLO निजाम से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि दिल्ली में लोग फॉर्म भरते समय किन-किन सामान्य गलतियों को कर रहे हैं।
सामान्य गलतियों से बचने के लिए जरूरी सुझाव
पहली गलती: पिछली SIR की जानकारी का ध्यान न देना
निजाम ने बताया कि अधिकांश लोग ताजा जानकारी भर रहे हैं, जबकि फॉर्म में पिछली SIR के अनुसार विवरण देना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर यदि आपका नाम Neeraj है और पिछली लिस्ट में Niraj लिखा है, तो फॉर्म में भी वही स्पेलिंग डालनी चाहिए। इसी तरह, रिलेटिव का नाम भी पिछली लिस्ट के अनुसार ही भरना चाहिए।
दूसरी गलती: विधानसभा नंबर का गलत चयन
दिल्ली में 2008 में परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों की सीमाएं और नंबर बदल गए हैं। इसलिए, 2002 की लिस्ट के अनुसार ही AC नंबर भरना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, यदि घोंडा का विधानसभा नंबर 2002 में 50 था, तो वर्तमान में भी फॉर्म में वही नंबर भरना चाहिए, न कि नया।
तीसरी गलती: रिश्तेदारों का नाम और संबंध सही न भरना
कई लोग नाम के बजाय अपने या अपने पति का नाम भर देते हैं, जबकि चुनाव आयोग के अनुसार यहां केवल माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी का नाम ही दर्ज किया जा सकता है। साथ ही, रिश्तेदार का नाम और संबंध भी पिछली लिस्ट के अनुसार ही भरना चाहिए।
चौथी गलती: पिछली SIR की लिस्ट की जाँच न करना
कुछ लोग पिछली वोटर लिस्ट की जानकारी चेक किए बिना फॉर्म भर देते हैं, जो गलत हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि रामबती की शादी यूपी से दिल्ली में हुई है और उन्होंने यूपी की 2003 की लिस्ट चेक नहीं की, तो गलत जानकारी भरने का खतरा रहता है। इसलिए, फॉर्म भरने से पहले पिछली लिस्ट में नाम और विवरण की पुष्टि जरूरी है।
पाँचवी गलती: रिलेटिव नाम और संबंध में भ्रम
कई लोग रिलेटिव का नाम और संबंध सही से नहीं भरते। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने पापा का नाम भरा है, तो रिलेटिव नाम में उस रिश्तेदार का नाम और संबंध में ‘पिता’ ही लिखना चाहिए। साथ ही, पुराने विधानसभा नंबर का ही उपयोग करना चाहिए, नई लिस्ट का नहीं।
इन सामान्य गलतियों से बचने के लिए निजाम ने सुझाव दिया कि फॉर्म भरने से पहले सभी विवरणों की सही जाँच कर लें। साथ ही, फॉर्म भरने के बाद BLO के पास जमा करना भी जरूरी है।
फॉर्म की स्थिति कैसे जांचें और जमा करें
फॉर्म की स्थिति जानने का तरीका
यदि आप अपने फॉर्म की स्थिति जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाएं। वहां ‘Fill Enumeration Form’ पर क्लिक करें। फिर, NCT of Delhi का चयन करें। अपने ताजा EPIC नंबर (Voter ID) डालकर सर्च करें। यदि आपका फॉर्म BLO ने ऑनलाइन अपलोड किया है, तो ‘Form submitted/uploaded’ का स्टेटस दिखेगा।
फॉर्म जमा करने का सही तरीका
अगर स्टेटस नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि फॉर्म अभी BLO की तरफ से अपलोड नहीं हुआ है। ऐसे में, अपने BLO से संपर्क कर स्टेटस की पुष्टि कर लें। फॉर्म भरने के बाद उसे तुरंत BLO के पास जमा करना जरूरी है, ताकि प्रक्रिया पूरी हो सके।











