दिल्ली में पुराने वाहनों के लिए नई नीति का ऐलान
दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों के मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत भरा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने वाहन स्वामियों के लिए एनओसी (No Objection Certificate) जारी करने के नियमों में व्यापक बदलाव किया है। इस नई नीति के तहत अब पुराने वाहनों की उम्र पूरी होने के बाद भी एनओसी के लिए आवेदन करने की समय सीमा समाप्त कर दी गई है।
नई नियमावली से मिलेगी वाहन मालिकों को राहत
पहले नियम के अनुसार, यदि किसी वाहन की निर्धारित उम्र पूरी हो जाती थी, तो उसके लिए एनओसी प्राप्त करने के लिए केवल एक वर्ष का ही समय था। अब इस सीमा को पूरी तरह हटा दिया गया है, जिससे यदि किसी वाहन की उम्र दो साल या उससे अधिक हो चुकी है, तब भी वह एनओसी के लिए आवेदन कर सकता है। यह बदलाव खासतौर पर उन मालिकों के लिए फायदेमंद है, जो पुराने वाहनों को बेचने या ट्रांसफर करने में असमर्थ थे।
प्रदूषण नियंत्रण और आर्थिक लाभ का अवसर
इस निर्णय से दिल्ली में दस साल पुराने डीजल वाहनों और पंद्रह साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। वे अब अपने वाहनों को दूसरे राज्यों में रजिस्टर करवा सकते हैं या बेच सकते हैं, जिससे न केवल प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी बल्कि आर्थिक नुकसान भी कम होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम उन लाखों वाहन मालिकों के हित में है, जो वर्षों से पुराने वाहनों को ट्रांसफर करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे।










