दिल्ली सरकार का प्रदर्शनकारियों के लिए बड़ा फैसला
दिल्ली सरकार ने प्रदर्शन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को राहत देते हुए यह घोषणा की है कि उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस मामले को अब समाप्त माना जाएगा और भविष्य में इस आधार पर कोई नई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, यह राहत उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड (क्रिमिनल एंटीसिडेंट) है। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) के निर्देशों का पालन किया जाएगा।
प्रदर्शनकारियों की रिहाई और समीक्षा का निर्देश
सरकार ने यह भी कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है, तो उसकी स्थिति की समीक्षा की जाएगी। यदि वह पात्र पाया जाता है, तो उसकी रिहाई की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली सरकार का मानना है कि अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी और इस पूरे मामले को समाप्त माना जाएगा।
आदेश और कानूनी प्रक्रिया का विवरण
यह निर्णय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। गृह विभाग के प्रमुख सचिव (होम) संतोष डी वैद्य ने इस संबंध में आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इस आदेश की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अभियोजन निदेशालय को भी भेज दी गई है।











