दिल्ली के निजी स्कूल में बच्ची से दुष्कर्म का मामला: जमानत रद्द
दिल्ली के जनकपुरी इलाके में स्थित एक निजी स्कूल में तीन वर्षीय बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म का मामला अब नई दिशा में पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी स्कूल केयरटेकर ललित कुमार की जमानत को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि आरोपी को 1 जुलाई तक पॉक्सो कोर्ट में आत्मसमर्पण करना होगा।
मामले की जाँच और आरोपी की गिरफ्तारी
मामले की शुरुआत 1 मई को उस समय हुई जब बच्ची की मां ने जनकपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि स्कूल के दौरान उसकी बेटी के साथ आरोपी ने यौन उत्पीड़न किया। बच्ची ने बताया कि 30 अप्रैल को स्कूल जाने के बाद वह दर्द से कराह रही थी। जब उसकी मां ने उससे पूछताछ की, तो उसने बताया कि उसे स्कूल के एक सुनसान हिस्से में ले जाया गया, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
अधिकारियों का रुख और जमानत का निर्णय
पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 64(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को 1 मई को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि, 7 मई को द्वारका की एक अदालत ने अभियोजन पक्ष के विरोध के बावजूद आरोपी को जमानत दे दी थी। इस मामले में एक शिक्षिका को भी गिरफ्तार किया गया था, जो घटना को छिपाने का प्रयास कर रही थी।









