बागेश्वर धाम को विदेशी दान लेने की सरकारी मंजूरी मिली
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध बागेश्वर धाम को अब विदेशी स्रोतों से दान प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है। यह स्वीकृति भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के अंतर्गत प्रदान की गई है। इससे पहले, इस तरह के दान के लिए विशेष अनुमति आवश्यक थी, जो अब बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सकेगी।
विदेशी फंड का उपयोग धार्मिक और सामाजिक कार्यों में होगा
धीरेंद्र शास्त्री के नेतृत्व में संचालित बागेश्वर जन सेवा समिति, जो ग्राम गड़ा (छतरपुर, मध्य प्रदेश) में स्थित है, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में सक्रिय है। अब विदेशी से प्राप्त फंड का इस्तेमाल इन सभी क्षेत्रों में विकास और सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकेगा।
संबंधित नियम और भविष्य की योजनाएं
इस मंजूरी के साथ कुछ आवश्यक नियम भी लागू होते हैं। FCRA के तहत, विदेशी से प्राप्त धनराशि का पूरा लेखा-जोखा रखना अनिवार्य है। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि पैसा कहां से आया और कहां खर्च हुआ, इसकी जानकारी सरकार को समय-समय पर देनी होगी। साथ ही, यह लेन-देन एक निर्धारित बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाना चाहिए और नियमित रिपोर्टिंग भी जरूरी है।
इस निर्णय से बागेश्वर धाम की सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों को नई ऊर्जा मिलेगी। संस्था दान से प्राप्त फंड का उपयोग शिक्षा, सेवा और अन्य विकास योजनाओं में करेगी, जिससे क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएंगे।










