दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में प्रदर्शन की अनुमति मांगी
दिल्ली पुलिस ने 16 अक्टूबर 2026 को शाम पांच बजे कनॉट प्लेस में होने वाले प्रदर्शन के लिए अभिजीत दिपके को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे दो मामलों का उल्लेख किया गया है। पुलिस का आरोप है कि बिना आवश्यक अनुमति के ही सार्वजनिक रूप से लोगों को इकट्ठा होने का आह्वान किया गया और सोशल मीडिया पर भी अपील की गई।
पुलिस की अनुमति और सार्वजनिक व्यवस्था का अधिकार
धारा 29 के तहत दिल्ली पुलिस को सार्वजनिक आदेश देने का अधिकार प्राप्त है, जो पुलिस कमिश्नर और उच्च रैंक के अधिकारियों को यह अधिकार प्रदान करता है। इस कानून के अंतर्गत, वे मौखिक या लिखित रूप में आम जनता को निर्देश दे सकते हैं ताकि सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे। यह अधिकार कानून के दायरे में ही प्रयोग में लाया जाना चाहिए।
प्रदर्शन नियंत्रण के लिए पुलिस के अधिकार
इस धारा के तहत पुलिस को जुलूस, सभा और सार्वजनिक स्थानों पर व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है। इसमें शामिल हैं: जुलूस के मार्ग और समय का निर्धारण, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अवरोध रोकना, सार्वजनिक स्थानों पर शोर और संगीत पर नियंत्रण, और लाउडस्पीकर के उपयोग को नियंत्रित करना। साथ ही, पुलिस को यह भी अधिकार है कि वे प्रदर्शन के दौरान रास्तों का निर्धारण करें और भीड़ को नियंत्रित करें, ताकि सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे।









