राहुल गांधी के खिलाफ लगातार नए मुकदमे दर्ज
कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर कानूनी जटिलताओं में फंस गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छठ महापर्व को लेकर दिए गए उनके बयान पर मुजफ्फरपुर की अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई है। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के किसी बयान को लेकर यहां मुकदमा दर्ज हुआ हो। मुजफ्फरपुर की अदालत में उनके खिलाफ पहले भी कई मामले लंबित हैं।
छठ पूजा और प्रधानमंत्री का अपमान का आरोप
शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने छठ पूजा को ‘ड्रामा’ कहकर हिंदू समुदाय और बिहारवासियों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। शिकायत में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 298, 356(2), 352 और 353 के तहत सजा योग्य अपराध का उल्लेख किया गया है। इस मामले में आरोपियों ने कहा है कि राहुल गांधी का यह बयान धार्मिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाला है।
पूर्व में भी दर्ज हो चुके हैं कई मुकदमे
राहुल गांधी के खिलाफ मुजफ्फरपुर में पहले भी कई बार मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। फरवरी 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी करने का मामला सामने आया था। एडवोकेट सुधीर ओझा ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि उन्होंने राष्ट्रपति के भाषण का अपमान किया। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के भाषण के बाद कहा था कि वह बहुत थक गई थीं, जबकि राहुल गांधी ने इसे ‘बोरिंग’ कहा था।
हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप
2 जुलाई 2024 को मुजफ्फरपुर की सीजेएम कोर्ट में एक और मुकदमा दर्ज हुआ। दिव्यांशु किशोर नामक हिंदू संगठन से जुड़े व्यक्ति ने राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान को लेकर शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने जानबूझकर हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया है। राहुल ने कहा था कि जो खुद को हिंदू कहते हैं, वे 24 घंटे नफरत और हिंसा फैलाते हैं। इस मामले में धारा 299, 302 और 356(1) के तहत केस दर्ज किया गया।
2019 में आतंकवादी का सम्मान करने का आरोप
मार्च 2019 में राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज हुआ जब उन्होंने आतंकी मसूद अजहर को ‘मसूद अजहर जी’ कहा था। सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में देशद्रोह (धारा 124A) समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कराया। उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने आतंकवादी को सम्मानजनक संबोधन देकर पूरे देश का अपमान किया है। यह बयान पुलवामा हमले के बाद आया था, जिसमें 40 से अधिक जवान शहीद हुए थे।
2018 में देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप
25 अगस्त 2018 को राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ। वकील सुधीर ओझा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने जर्मनी और ब्रिटेन में कहा था कि भारत में बेरोजगारी बढ़ने से आतंकवाद बढ़ रहा है। उनका यह बयान देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला था। इस मामले में IPC की धाराओं 153B, 500 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।










