बिहार के विधायक राजू कुमार सिंह को हर्ष फायरिंग का दोषी करार
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को बिहार के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को 2018 में हुई चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में चार साल की सजा सुनाई है। वर्तमान में वह मुजफ्फरपुर जिले की साहेबगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं। इस घटना में एक महिला डॉक्टर की जान चली गई थी। कोर्ट ने विधायक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष जज विशाल गोगने ने सजा का ऐलान करते हुए कहा कि दोषी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 पार्ट-II के तहत चार साल की सामान्य कैद और आर्म्स एक्ट के तहत दो महीने की सजा दी जाती है।
सजा के साथ ही जुर्माने का भी आदेश
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि पीड़िता के परिवार को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। बिहार के साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह ने कोर्ट से प्रोबेशन पर रिहाई की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया कि उनका किसी की जान लेने का इरादा नहीं था और उनके जनप्रतिनिधि के रूप में रिकॉर्ड भी साफ रहा है। 56 वर्षीय राजू कुमार सिंह को आईपीसी की धारा 304 पार्ट-II यानी गैर इरादतन हत्या के अपराध में दोषी ठहराया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्हें लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए भी दोषी माना गया है।
2018 की न्यू ईयर पार्टी में हुई गोलीबारी का मामला
यह घटना 31 दिसंबर 2018 की है, जब राजू कुमार सिंह ने दिल्ली के वसंत कुंज स्थित अपने फार्महाउस में नए साल का जश्न मनाने के दौरान हर्ष फायरिंग की। इस दौरान गोली लगने से डॉ. अर्चना गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गईं और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने राजू कुमार सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अंततः अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया।











