इमरान खान से मुलाकात को लेकर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) की एक महत्वपूर्ण पीठ गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से आदियाला जेल में मुलाकात के मामले में पीटीआई नेताओं द्वारा दायर सभी 11 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इनमें से एक याचिका खैबर पख्तूनख्वा के नए मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी की भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार, इस सुनवाई का मुख्य उद्देश्य खान की मुलाकात के अधिकारों को लेकर चल रहे विवादों का समाधान खोजना है।
अदालत ने नोटिस जारी कर संबंधित अधिकारियों को किया तलब
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार कार्यालय ने इस मामले में इस्लामाबाद और पंजाब के महाधिवक्ता, पंजाब के अभियोजक जनरल, पुलिस महानिरीक्षक और जेल महानिरीक्षक को नोटिस भेजे हैं। साथ ही महिला चिकित्सा अधिकारी और आदियाला जेल अधीक्षक को भी उसी तारीख के लिए तलब किया गया है। इस सुनवाई में उम्मीद की जा रही है कि अदालत दोनों प्रांतों के प्रशासन के बीच मुलाकात के अधिकार और आदियाला जेल पर नियंत्रण के विवाद को सुलझाने का प्रयास करेगी।
मुलाकात की अनुमति को लेकर हुई थी बहस
सोमवार को, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरबाब मुहम्मद ताहिर ने मुख्यमंत्री अफरीदी की खान से जेल में मिलने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर रजिस्ट्रार कार्यालय की आपत्तियों को खारिज कर दिया। याचिका में प्रांतीय सरकार और खान के बीच खैबर पख्तूनख्वा में शासन और मंत्रिमंडल गठन पर चर्चा के लिए बैठक की अनुमति का अनुरोध किया गया था। रजिस्ट्रार कार्यालय ने पहले कहा था कि इस तरह की याचिकाओं पर पहले ही निर्णय हो चुका है और मुलाकात के लिए निर्धारित प्रक्रिया मौजूद है। हालांकि, अधिवक्ता अली बुखारी ने तर्क दिया कि अभी नए कानूनी आधार मौजूद हैं क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन अभी तक पूरा नहीं हुआ है और प्रशासनिक मामलों में खान से परामर्श जरूरी है। न्यायमूर्ति ताहिर ने इन तर्कों को मानते हुए आपत्तियों को खारिज कर दिया और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर 23 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।











