पटना सिविल कोर्ट में कोचिंग विवाद की सुनवाई स्थगित
पटना के सिविल कोर्ट में मुसल्लापुर कोचिंग विवाद से जुड़ी सुनवाई में आज फैजल खान उर्फ खान सर की जमानत याचिका पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। इस मामले में केस डायरी और अपडेट रिपोर्ट की मांग कोर्ट ने की है। अगली सुनवाई 27 जून को निर्धारित की गई है, जिसमें इस मामले की आगे की प्रक्रिया तय होगी।
वहीं, रोशन आनंद के पक्ष में कोर्ट ने राहत देते हुए उनके दोनों सहयोगियों अभिषेक और गौरव की जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत प्रदान की है।
कोर्ट ने केस डायरी और जमानत मामलों पर दी जानकारी
फैजल खान के वकील अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि आज जमानत पर सुनवाई नहीं हुई है। अगली सुनवाई शनिवार 27 जून को होगी, जिसमें केस डायरी की मांग पूरी की जाएगी। साथ ही, फैजल खान के बॉडीगार्ड की जमानत पर भी उसी दिन सुनवाई होगी।
इस बीच, पटना के कोचिंग सेक्टर में चल रहे विवाद को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मामला दो शिक्षण संस्थानों के बीच कथित मारपीट और टकराव का है, जिसमें फैजल खान का नाम भी सामने आया है। इस कारण से कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।
कोर्ट ने दस्तावेज और राहत के निर्देश दिए
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और केस डायरी प्रस्तुत की जाएं। इसके लिए पुलिस को केस डायरी उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।
जहां एक ओर फैजल खान के मामले में सुनवाई आगे बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर ज्ञान बिंदु एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद के सहयोगियों अभिषेक और गौरव को कोर्ट से राहत मिली है। यह मामला पटना के शिक्षा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि शहर देश के प्रमुख शैक्षिक केंद्रों में गिना जाता है।
हर साल हजारों छात्र यहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं। विवाद के दौरान फैजल खान के गार्ड्स पर फायरिंग का आरोप लगा था, जिसके बाद कदमकुआं थाने में केस दर्ज हुआ था। इस मामले में फैजल खान को भी आरोपी बनाया गया है।











