दिल्ली दंगे में आरोपी शाहरुख पठान को कोर्ट से झटका
दिल्ली में हुए दंगों के मुख्य आरोपी शाहरुख पठान को अदालत ने बड़ा झटका दिया है। वर्तमान में उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि उनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शाहरुख पर हेड कॉन्स्टेबल पर बंदूक तानने और एक व्यक्ति की हत्या की साजिश रचने का आरोप है।
शाहरुख पठान की गिरफ्तारी और मामला
शाहरुख पठान को 3 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश के शामली जिले से गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी 24 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद हुई थी। इस हिंसक घटना में लगभग 53 लोगों की जान गई थी और कई घायल हुए थे। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था और कानून व्यवस्था को चुनौती दी थी।
आरोप और कानूनी कार्रवाई
पुलिस ने शाहरुख पठान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के साथ-साथ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की। इन धाराओं में दंगा करना, घातक हथियार के साथ दंगा भड़काना, अवैध जमावड़ा करना, सरकारी कर्मचारियों को बाधित करना और विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और फिलहाल वे तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस मामले की जांच जारी है और पुलिस सबूत जुटाने में लगी है।










