राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर
प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने एक पुराने चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, हाईकोर्ट की सख्त निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने बुधवार शाम लगभग 4 बजे जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में सजा भुगतने के लिए जेल में जाने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट का आदेश और अभिनेता का जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने बुधवार को राजपाल यादव की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने सरेंडर के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभिनेता को पहले जेल में जाना होगा, तभी उनकी याचिका पर विचार किया जाएगा। पिछली बार जब उन्होंने मुंबई में होने का दावा किया था, तो उन्हें दो दिन का अतिरिक्त समय मिला था। जज ने यह भी कहा कि याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है और अब कोई रियायत नहीं दी जा सकती।
कानून का सम्मान और अभिनेता की स्थिति
कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून का सम्मान करना जरूरी है और किसी भी व्यक्ति, विशेषकर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े व्यक्ति को कोई विशेष छूट नहीं दी जा सकती। सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने एक हफ्ते का समय मांगा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 50 लाख रुपये का इंतजाम कर लिया है और जल्द ही भुगतान कर देंगे। वकील ने सबूतों का हवाला देते हुए कहा कि यदि उन्हें समय दिया जाए, तो वे पैसे लेकर आएंगे, नहीं तो वे आत्मसमर्पण कर देंगे। लेकिन अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया, और अभिनेता ने तय समय पर जेल में सरेंडर कर दिया।











