भोपाल-अयोध्या बायपास परियोजना में पेड़ कटाई पर रोक
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने भोपाल-अयोध्या बायपास सड़क निर्माण परियोजना में हो रही पेड़ कटाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस आदेश को जस्टिस पुष्पा सत्यनारायणा और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने पारित किया। यह फैसला परियोजना की अगली सुनवाई तक लागू रहेगा।
प्रोजेक्ट का विस्तार और पेड़ों की संख्या
यह सड़क परियोजना लगभग 16 किलोमीटर लंबी और 10 लेन की है, जिसमें अनुमानित रूप से करीब 8000 पेड़ काटे जाने की योजना थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि यह परियोजना मध्य प्रदेश वृक्षों का संरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001 के नियमों और ट्रिब्यूनल के पूर्व निर्देशों का उल्लंघन कर रही है।
निर्देश और आगामी सुनवाई का समय
NGT ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि चूंकि केंद्रीय पर्यावरण समिति (CEC) की बैठक के मिनट्स अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, इसलिए परियोजना स्थल पर पेड़ काटने की प्रक्रिया पूरी तरह से रोक दी जाए। मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है। हालांकि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को पेड़ काटे बिना सड़क निर्माण का कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई है।










