महाराष्ट्र में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और जबरन शादी का मामला
महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक 13 वर्षीय आदिवासी लड़की के साथ कथित रूप से जबरन शादी कर उसे शारीरिक शोषण का शिकार बनाने का मामला सामने आया है। इस खबर ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने शुक्रवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि लड़की की शिकायत के आधार पर आरोपी दूल्हा और उसके परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस की जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, लड़की के दादा ने सितंबर माह में अहिल्यानगर निवासी एक व्यक्ति से उसकी शादी कराई थी। इसके बाद से ही लड़की का बार-बार यौन शोषण किया गया। साथ ही, दूल्हे के माता-पिता ने भी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। अधिकारी ने कहा कि हमने नाबालिग लड़की के जबरन विवाह, तस्करी और बार-बार यौन उत्पीड़न के आरोप में उसके पति सहित पांच व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला विभिन्न न्यायिक क्षेत्रों से जुड़ा है और हम आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जांच का समन्वय कर रहे हैं।
कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज और आगे की कार्रवाई
पुलिस ने बताया कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला न केवल बाल विवाह और यौन शोषण से जुड़ा है, बल्कि सामाजिक और कानूनी दोनों ही दृष्टिकोण से गंभीर है। पुलिस की टीम आरोपियों की गिरफ्तारी और न्याय सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है।











