चंडीगढ़ में नई एक्साइज नीति से शराब बिक्री का विस्तार
चंडीगढ़ प्रशासन ने 2026-27 के लिए नई एक्साइज नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसमें शराब की बिक्री के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस नीति के तहत अब पेट्रोल पंप, मॉल और बाजारों में भी शराब की बिक्री संभव होगी। यह कदम शहर में शराब की उपलब्धता को बढ़ाने और व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
डिजिटल भुगतान और शराब मीटर अनिवार्यता का प्रावधान
नई एक्साइज नीति के अंतर्गत डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि लेनदेन पारदर्शी और सुरक्षित हो सके। साथ ही, बार और होटल में शराब की बिक्री के लिए शराब मीटर लगाना जरूरी होगा, जिससे शराब की मात्रा पर निगरानी रखी जा सके। यह कदम शराब तस्करी और अवैध बिक्री को रोकने के लिए उठाया गया है।
शराब बिक्री में बदलाव से शहर में हो सकता है प्रभाव
इस नई नीति से शहर में शराब की उपलब्धता बढ़ने की संभावना है, जो व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए फायदेमंद हो सकती है। हालांकि, सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि नियमों का सख्ती से पालन हो, ताकि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। इस कदम का उद्देश्य शहर में शराब बिक्री को नियंत्रित और पारदर्शी बनाना है।











