दिल्ली में AI समिट के दौरान प्रदर्शन: उदयभानु चिब की गिरफ्तारी और जमानत प्रक्रिया
दिल्ली में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समिट के दौरान भारत मंडपम परिसर में हुए प्रदर्शन के मामले में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभानु चिब को पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि, संभावना है कि रविवार को उनकी रिहाई हो सकती है। इस दौरान, दिल्ली पुलिस उनके जमानत के दस्तावेजों और जमानती व्यक्तियों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी करेगी। कोर्ट ने जमानत के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और जमानती व्यक्तियों के सत्यापन का आदेश दिया है, जिसके बाद ही रिहाई का निर्णय लिया जाएगा।
पुलिस का कहना है कि वेरिफिकेशन में देरी हो सकती है
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अभी 13 आरोपी पुलिस कस्टडी में हैं और उनसे पूछताछ जारी है। इस कारण से जमानत के दस्तावेजों और जमानती व्यक्तियों का सत्यापन रविवार तक पूरा नहीं हो पाएगा। पुलिस को इस प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त समय चाहिए। वहीं, उदयभानु चिब की वेरिफिकेशन तक उनकी अंतरिम रिहाई की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। रातभर चली सुनवाई के बाद, उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है।
अदालत का क्या कहना है और आगे की कार्रवाई
पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत की प्रक्रिया पूरी करने के लिए रविवार को फिर से सुनवाई होगी। जमानती दस्तावेजों और सत्यापन की पुष्टि के बाद, चिब और अन्य प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया जाएगा। आईवाईसी (Indian Youth Congress) की कानूनी टीम के सूत्रों ने बताया कि वे गिरफ्तार अन्य आरोपियों के लिए भी जमानत याचिका दाखिल करेंगे, जिन्हें कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अदालत ने कहा है कि पुलिस हिरासत को आगे बढ़ाने का कोई मजबूत कारण नहीं है, इसलिए फिलहाल चिब न्यायिक हिरासत में हैं। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उनकी रिहाई संभव होगी। संभावना है कि रविवार सुबह करीब 11 बजे इस मामले में नई सुनवाई हो सकती है।











