FSSAI ने खाद्य पैकेजिंग में धातु पिन के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी खाद्य उत्पाद, फूड पार्सल, टेकअवे भोजन या अन्य खाद्य सामग्री को सील करने के लिए धातु की पिन, तार या इसी तरह की किसी भी सामग्री का प्रयोग तुरंत बंद कर दें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है।
खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी कदम और कार्रवाई का संकेत
FSSAI ने यह कदम खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है, क्योंकि शिकायतें मिली थीं कि कई खाद्य व्यवसायी सजावटी केक, मिठाई के डिब्बे, स्नैक पैकेट और फूड पार्सल को बंद करने के लिए धातु की पिन और तार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन धातु पिनों का उपयोग खाद्य पदार्थों में लगी हुई पाई गई है, जो उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी नियम और कानूनी कार्रवाई
FSSAI ने स्पष्ट किया है कि ऐसी धातु की पिनें अनजाने में भोजन के साथ निगली जा सकती हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए, सभी खाद्य व्यवसायियों को तुरंत अपने पैकेजिंग और उत्पादों में धातु की पिन, स्टेपल पिन या तार का प्रयोग बंद करना अनिवार्य है। आदेश का उल्लंघन करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।











