दिल्ली में वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण और नाम जुड़वाने का तरीका
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, जिसमें अगले सप्ताह 24 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इस ड्राफ्ट लिस्ट में कुछ नाम कट सकते हैं, और यह भी संभव है कि किसी महत्वपूर्ण मतदाता का नाम सूची से गायब हो। ऐसे में मतदाताओं की चिंता स्वाभाविक है कि यदि उनका नाम इस प्रारंभिक सूची में नहीं आया, तो आगे क्या विकल्प उपलब्ध हैं। बता दें कि यदि किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो भी नाम जोड़वाने का एक और अवसर मौजूद है।
नाम जोड़वाने का अंतिम मौका और प्रक्रिया
चुनाव आयोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद नाम जोड़वाने का एक और मौका प्रदान करता है, जिसे एसआईआर (सर्वेक्षण, शिकायत और पुनरीक्षण) का चरण कहा जाता है। यदि आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम इस सूची में नहीं है, तो चुनाव आयोग नोटिस भेजकर सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करेगा। जिन मतदाताओं ने गणना पत्र जमा किया है, लेकिन उनका रिकॉर्ड पिछली एसआईआर से मेल नहीं खाता, उन्हें भी यह नोटिस मिलेगा।
इस स्थिति में, पहचान और सत्यापन के लिए आप चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई दो प्रस्तुत कर सकते हैं। ये दस्तावेज जन्मतिथि, निवास स्थान और व्यक्तिगत पहचान की पुष्टि कर सकें। घर बैठे ऑनलाइन आवेदन भी बहुत आसान है, जिसके लिए आप चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in या मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं।
ऑनलाइन और ऑफलाइन नाम जुड़वाने की आसान प्रक्रिया
यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या आप पहली बार वोटर बन रहे हैं, तो फॉर्म 6 भरना आवश्यक है। यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग नहीं करना चाहते, तो ऑफलाइन विकल्प भी उपलब्ध है। अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भी मोबाइल ऐप आपकी मदद करता है। फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज के साथ जमा कर दें।
चुनाव आयोग नियमित रूप से शनिवार और रविवार को मतदान केंद्रों पर विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर आयोजित करता है, जहां जाकर भी नाम जोड़वाया जा सकता है। आवेदन के समय पहचान और आयु का प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या 10वीं की मार्कशीट जरूरी होगी। निवास प्रमाण के लिए बिजली का बिल, पानी का बिल, बैंक पासबुक या राशन कार्ड में से कोई एक देना होगा। साथ ही एक रंगीन तस्वीर भी आवश्यक है, जो नाम सत्यापित होने पर वोटर आईडी पर छपेगी।
आप Voters’ Service Portal पर जाकर ‘Search in Electoral Roll’ विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। यह प्रक्रिया मतदाताओं को जागरूक और सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि मतदान का अधिकार सुरक्षित रहे।










