दिल्ली में वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए SIR फॉर्म का महत्व और प्रक्रिया
दिल्ली में इन दिनों मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए गली-मोहल्लों से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही चर्चा चल रही है। लोग पूछ रहे हैं, “भाई, SIR फॉर्म भर दिया? नहीं? तो कैसे भरें?” यह सवाल हर जगह सुनने को मिल रहा है। दरअसल, 30 जून से दिल्ली के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) Enumeration Form वितरित कर रहे हैं। इस फॉर्म को 29 जुलाई तक पूरा भरकर वापस जमा करना जरूरी है।
फॉर्म भरने का सही तरीका और जरूरी दस्तावेज
जैसे-जैसे अंतिम तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे दिल्ली के मतदाताओं में उलझन बढ़ती जा रही है। कई लोग पूछ रहे हैं कि कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है और इसे कहां जमा करना है। इस संदर्भ में हमने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के निगम पार्षद (मौजपुर) अनिल गौड़ और घोंडा विधानसभा के BLO निजाम से बात की। दोनों ने बताया कि फॉर्म भरने के बाद उसे अपने BLO को ही जमा करना है। फॉर्म पर लिखा हुआ मोबाइल नंबर भी उसी BLO का होना चाहिए। फिलहाल, Enumeration Form के साथ कोई दस्तावेज नहीं देना है।
फॉर्म के तीन हिस्से और भरने का सही तरीका
अगर आप सोच रहे हैं कि SIR फॉर्म कैसे भरें, तो चिंता न करें। अनिल गौड़ ने बताया कि यह फॉर्म तीन भागों में बंटा है। सबसे पहले, फॉर्म के तीसरे हिस्से को समझना जरूरी है, क्योंकि यह हर मतदाता को भरना अनिवार्य है। इसमें अपनी जन्मतिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर जैसी मूलभूत जानकारी दर्ज करनी होती है। साथ ही माता-पिता का नाम या पति/पत्नी का नाम भी लिखना होता है। यदि आपके पास EPIC नंबर (मतदाता पहचान पत्र) है, तो उसे भी भरें। यदि नहीं है, तो खाली छोड़ दें।
फॉर्म के ऊपर वाले हिस्से में दो कॉलम होते हैं। पहला कॉलम (जिस पर लाल निशान है) उन मतदाताओं के लिए है, जिन्होंने पिछली SIR में अपना नाम दर्ज कराया था। यह जरूरी नहीं कि वह दिल्ली की हो, बल्कि किसी भी राज्य की पिछली SIR में नाम होने पर यह कॉलम भरना है। इसमें वही जानकारी देनी है जो पिछली बार की SIR में दर्ज थी, यानी नाम, पता या स्पेलिंग में कोई बदलाव न करें।
दूसरे कॉलम में उन रिश्तेदारों की जानकारी देनी है, जिनका नाम पिछली SIR में था, जैसे माता-पिता या दादा-दादी। यदि इन चारों में से किसी का नाम नहीं है, तो इसे खाली छोड़ दें।
अंत में, यह समझना जरूरी है कि ऊपर के दोनों हिस्सों में से कौन सा हिस्सा किसे भरना है। BLO निजाम ने इसे तीन उदाहरणों से स्पष्ट किया है। पहला, यदि आपका नाम पहले की SIR में था, तो पहले कॉलम भरें। दूसरा, यदि आपका नाम पहले नहीं था, लेकिन किसी रिश्तेदार का था, तो Progeny विकल्प चुनें। तीसरा, यदि न आपका नाम है, न परिवार में किसी का, तो नीचे वाले हिस्से को ही भरें।
फॉर्म भरने के बाद की प्रक्रिया और अंतिम कदम
फॉर्म भरने के बाद, यदि आपकी दी गई जानकारी सही पाई जाती है और चुनाव आयोग संतुष्ट होता है, तो आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। यदि कोई समस्या होती है, तो दिल्ली के निर्वाचन अधिकारी (ERO) आपसे आवश्यक दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं। इन दस्तावेजों का उद्देश्य आपकी भारतीय नागरिकता या स्थायी रहवास का प्रमाण नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि आप कब से भारत में रह रहे हैं और आपकी पहचान सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है।
अंत में, 5 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। यदि आपका नाम इसमें नहीं है, तो आप आपत्ति कर सकते हैं। फिर, 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। इस प्रक्रिया से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट्स के लिए मतदाता को सतर्क रहना चाहिए।









