दिल्ली दंगों के आरोपियों की रिहाई का आदेश जारी
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने बुधवार को वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपियों शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान और गुलफिशा फातिमा की रिहाई के आदेश पारित किए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को इन सभी को जमानत मिलने के बाद, गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान और मीरान हैदर बुधवार रात तिहाड़ जेल से बाहर आ गए, जबकि मोहम्मद सलीम खान मंडोली जेल से रिहा हुए।
जमानत प्रक्रिया और रिहाई में हुई देरी
एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने आरोपियों द्वारा जमा कराए गए 2-2 लाख रुपये के बेल बॉन्ड और स्थानीय जमानती दस्तावेजों को स्वीकार किया। दिल्ली पुलिस द्वारा इन दस्तावेजों की सत्यता की जांच के कारण इनकी रिहाई में एक दिन की देरी हुई। वहीं, पांचवें आरोपी शादाब अहमद जमानत मिलने के बावजूद कोर्ट में बॉन्ड भरने के लिए उपस्थित नहीं हुए।
रिहाई के बाद जेल के बाहर भावुक पल
जेल से रिहा होने के बाद गुलफिशा फातिमा का उनके परिजनों ने फूलों की मालाओं और मिठाइयों के साथ स्वागत किया। लंबे समय बाद अपने प्रियजनों को देख घर वाले भावुक हो गए और उन्हें गले लगा लिया। जेल अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अदालत के आदेश मिलते ही चारों आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया पूरी कर तुरंत रिहा कर दिया गया।











