दिल्ली में तिरंगा मार्च को लेकर सुरक्षा कड़ी, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल
16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित ‘लहराओ तिरंगा’ विरोध प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सख्त कदम उठाने का संकेत दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट को आश्वासन दिया गया है कि पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी। इस बीच, प्रदर्शन स्थल को लेकर याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि सेंट्रल पार्क विरोध प्रदर्शन के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है।
याचिका में विरोध के कारण और अदालत का फैसला
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क विरोध प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस बैरिकेडिंग और प्रतिबंध व्यापार, पैदल यात्रियों और यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे व्यावसायिक गतिविधियों में बाधा आएगी। वरिष्ठ वकील ने कहा कि यह प्रदर्शन स्थल नहीं है और इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। हालांकि, अदालत ने प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया, बल्कि पुलिस को जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिलाया।
अगली सुनवाई और दिपके का तिरंगा मार्च का आह्वान
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर 2026 को तय की है। वहीं, सीजेपी (CJP) के नेता अभिजीत दिपके ने जनता से अपील की है कि वे अपने-अपने शहरों में शाम 5 बजे तिरंगा मार्च में भाग लें। उन्होंने कहा कि तिरंगा फहराना कोई अपराध नहीं है और यह हमारा गर्व है। दिपके ने यह भी कहा कि यदि उन्हें जेल में भी डाल दिया जाए, तो भी वह अपने तिरंगे को लहराते रहेंगे। इस बीच, कनॉट प्लेस में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस हर स्थिति पर नजर रख रही है।










