बिहार के बेगूसराय में पिता को उम्रकैद की सजा
बिहार के बेगूसराय जिले में एक जघन्य हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें बेटे की गला रेत कर हत्या करने वाले पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में मृतक की पत्नी, बहू और छोटे बेटे ने गवाही दी, जिसके आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। यह घटना समाज में न्याय की मिसाल बन गई है।
2019 में हुई थी बेटे की हत्या, कोर्ट का फैसला
तेघरा थाना क्षेत्र के पीढौली गांव में 9 जून 2019 को खाना खाते समय पिता सुधीर सिंह ने अपने बेटे आलोक कुमार (सचिन भूंजा) की गला रेत कर हत्या कर दी थी। इस जघन्य अपराध के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत ने आरोपी पिता को धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए उम्रकैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
गवाहों ने दी हत्या की पुष्टि, आरोपी पिता को मिली सजा
मृतक की पत्नी आभा कुमारी ने बताया कि जमीन बेचने से रोकने पर ससुर सुधीर सिंह ने अपने बेटे की हत्या की। उन्होंने आरोप लगाया कि ससुर ताड़ी पीते थे और जमीन बेचते थे, जिसे लेकर परिवार में विवाद हुआ। मृतक की मां नूतन देवी और पड़ोसी ने भी साक्ष्य दिए कि हत्या ससुर ने ही की है। सभी गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई।










