दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नए वाहन नियम लागू
दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि 1 नवंबर से दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों का प्रवेश केवल उन्हीं वाहनों के लिए अनुमति होगी जो BS-6 मानकों का पालन करते हैं। इस नई नीति का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार लाना और प्रदूषण को नियंत्रित करना है। केवल वे वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे जो BS-6 इंजन से लैस हैं या फिर CNG, LNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) जैसे स्वच्छ ईंधन से चलने वाले हैं।
प्रदूषण कम करने के लिए लागू की गई नई गाइडलाइंस
दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर समस्या को देखते हुए, ट्रांसपोर्ट विभाग ने यह नियम लागू किया है कि केवल BS-6 मानकों वाले वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। वहीं, कॉमर्शियल वाहनों के लिए एक राहत दी गई है, जिनमें भारत स्टेज 4 (BS-4) इंजन वाले वाहन 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में चल सकते हैं। यह छूट केवल व्यावसायिक वाहनों के लिए है, जबकि निजी वाहनों पर कोई छूट नहीं दी गई है।
आयोग के निर्देश और संक्रमणकालीन उपाय
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशानुसार, 1 नवंबर से बाहर रजिस्टर्ड और BS-VI मानकों का पालन न करने वाले सभी कॉमर्शियल मालवाहक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट विभाग का कहना है कि BS-VI मानक उत्सर्जन को कम करने में मदद करते हैं, जिससे प्रदूषण में कमी आती है। इस निर्णय के तहत, 17 अक्टूबर को हुई CAQM की बैठक में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था। संक्रमणकालीन उपाय के रूप में, BS-4 वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में चलने की अनुमति दी गई है।











