मध्य प्रदेश में मतदाता नामांकन के लिए आवेदन की संख्या में तेजी
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से अब तक कुल 4,06,338 लोगों ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया है। इनमें से लगभग 47.45 प्रतिशत आवेदन उन युवाओं के हैं जो उम्र में 18 से 19 वर्ष के बीच हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि युवा वर्ग में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और वे सक्रिय रूप से मतदाता बनने की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं।
Form 6 क्या है और आवेदन कैसे करें?
Form 6 भारत के नागरिकों के लिए एक जरूरी दस्तावेज है, जिसके माध्यम से वे अपनी नामावली में नए मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और उसे उस निर्वाचन क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, जहां वह अपना नाम जोड़ना चाहता है।
आवेदन करने के दो मुख्य तरीके हैं: ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन आवेदन के लिए भारत निर्वाचन आयोग के Voter Services Portal का उपयोग किया जा सकता है। वहीं, ऑफलाइन आवेदन के लिए संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के कार्यालय में जाकर आवेदन जमा किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने Form 6 पर क्या कहा?
हाल ही में बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने Form 6 को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने नए Form 6 को मंजूरी नहीं दी है और न ही इसे खारिज किया है।
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित मामले में इस मुद्दे पर कोई न्यायिक निर्णय नहीं हुआ है। इसके पहले, निर्वाचन आयोग ने 26 सितंबर को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि मई 2026 में बिहार SIR के दौरान Form 6 के घोषणा-पत्र को अदालत ने बरकरार रखा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि उस फैसले में नए Form 6 की वैधता या स्वीकार्यता का कोई उल्लेख नहीं था।
युवाओं के लिए यह एक अच्छा अवसर है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। मध्य प्रदेश में अब तक प्राप्त आवेदनों में से अधिकांश युवा वर्ग से हैं, जो लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को दर्शाता है। इच्छुक नागरिक अपने नामांकन के लिए आवश्यक पात्रता और दस्तावेजों की जानकारी निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं।









