दिल्ली की अदालत ने स्वतंत्र भारद्वाज को जमानत दी
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने जुलाई में हुए CJP प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार स्वतंत्र भारद्वाज की जमानत मंजूर कर ली है। इस संबंध में उनके वकील उमेश चंद्र शर्मा ने जानकारी दी। शर्मा ने बताया कि आज इस मामले की सुनवाई विशेष कोर्ट में हुई, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। अंत में, अदालत ने भारद्वाज की जमानत को मंजूरी दे दी।
जमानत का फैसला और आगे की प्रक्रिया
उमेश चंद्र शर्मा ने कहा कि इस फैसले का अर्थ है कि जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती और ट्रायल पूरा नहीं हो जाता, स्वतंत्र भारद्वाज जेल से बाहर रहेंगे। बचाव पक्ष के वकील ने यह भी बताया कि दूसरी ओर से अदालत में तर्क दिया गया था कि भारद्वाज को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए। हालांकि, हम अदालत को यह साबित करने में सफल रहे कि उन्होंने किसी भी अंतरिम आदेश की शर्त का उल्लंघन नहीं किया है।
अदालत का निर्णय और आरोपों का संदर्भ
उमेश चंद्र शर्मा ने कहा कि उन्होंने अदालत को यह समझाने में सफलता हासिल की कि भारद्वाज ने कोर्ट के लगाए गए किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। इसी कारण से अदालत ने उनकी जमानत को मंजूरी दी। उल्लेखनीय है कि जुलाई में हुए CJP प्रदर्शन के दौरान भारद्वाज पर एक व्यक्ति पर हमला करने का आरोप है। अब अदालत ने उनके जमानत को बरकरार रखने का फैसला किया है।









