खान सर की गिरफ्तारी से इनकार, कोर्ट में नहीं करेंगे सरेंडर
पटना के प्रसिद्ध शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक फैसल खान उर्फ खान सर ने पटना सिविल कोर्ट में अपने गिरफ्तारी से इनकार कर दिया है। उनके वकील अरविंद कुमार महुआर ने शनिवार को यह जानकारी दी कि खान सर सोमवार को अदालत में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) के लिए याचिका दाखिल करेंगे।
वकील ने बताया कि अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की अंतिम तिथि शनिवार थी, जिसे अब कानूनी प्रक्रिया के तहत सोमवार को पूरा किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि खान सर कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे। यह मामला 2 जून को खान सर के कोचिंग सेंटर ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ पर हुए हमले, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना से जुड़ा है।
कोचिंग सेंटर पर हमला और फायरिंग का मामला
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि कुछ लोग कोचिंग सेंटर के बाहर ईंट-पत्थर फेंकते और पोस्टर फाड़ते नजर आए थे। इसके अलावा, खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर फायरिंग की भी खबरें सामने आई थीं। फैजल खान ने इस हमले का आरोप कोचिंग सेंटर के संचालक रौशन आनंद पर लगाया था।
पुलिस ने रौशन आनंद को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने अपने बचाव में कहा कि खान सर ने उन्हें फंसाने की साजिश रची है। जांच में यह भी पता चला कि फायरिंग की घटना को कोचिंग सेंटर के गार्ड्स ने अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं।
फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन और कानूनी कार्रवाई
इस बीच, बिहार फायर सर्विस के डीआईजी मनोज कुमार नट ने खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी मानकों के उल्लंघन की बात कही है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई गई हैं, जिन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि निर्धारित समय में इन खामियों को नहीं सुधारा गया, तो कोचिंग सेंटर को सील करने और अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।









