ट्विशा शर्मा मौत मामले में कोर्ट का फैसला
भोपाल की अदालत ने ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में दूसरी पोस्टमॉर्टम कराने की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि दिल्ली के AIIMS (All India Institute of Medical Sciences) में दूसरी पोस्टमॉर्टम और शव के फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए दिए गए निर्देश इस आदेश के तहत रद्द कर दिए गए हैं।
जहां तक शव को सड़ने से रोकने के उपायों का सवाल है, आवेदक ने अपने मूल आवेदन में अनुरोध किया था कि संबंधित अधिकारियों को शव को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएं। इस संबंध में अदालत ने यह भी कहा कि शव को सही तापमान पर रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
शव को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में शव को AIIMS भोपाल की मोर्चरी में -4°C तापमान पर रखा गया है। वहीं, AIIMS भोपाल के अधिकारियों का कहना है कि शव को -80°C तापमान पर रखना जरूरी है। भोपाल के अन्य चिकित्सा संस्थानों से मिली जानकारी के आधार पर पता चला है कि शहर में कहीं भी शव को इतनी कम तापमान पर सुरक्षित रखने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
अदालत ने निर्देश दिया है कि इस मामले में SHO (Station House Officer) पुलिस थाना कटारा हिल्स को एक पत्र जारी किया जाए, जिसमें उन्हें निर्देशित किया जाए कि वे तुरंत ही संबंधित चिकित्सा संस्थानों से लिखित जानकारी प्राप्त करें कि क्या मध्य प्रदेश के अन्य उच्च चिकित्सा संस्थानों और महानगरों में शव को कम तापमान पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था मौजूद है।
अगले कदम और रिपोर्ट का अनुरोध
अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि बिना किसी विलंब के इस संबंध में एक लिखित रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। यह कदम शव की सुरक्षा और तापमान नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, ताकि शव को उचित तरीके से संरक्षित किया जा सके।











