बिहार के सासाराम में बाल विवाह रुकवाने का प्रयास
बिहार के सासाराम जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के मलाव गांव में समय पर प्रशासनिक कदम उठाकर एक नाबालिग लड़की की शादी को टाल दिया गया। इस कार्रवाई के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया है, और परिजनों में नाराजगी देखी जा रही है।
प्रशासन ने बाल विवाह रोकने के लिए की कार्रवाई
सूचना मिलने पर, राजपुर प्रखंड के बीडीओ रवि राज ने जिला बाल संरक्षण इकाई (Child Protection Unit) की टीम और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि लड़की की उम्र 18 साल से कम है। आधार कार्ड के अनुसार, लड़की की उम्र लगभग 17 साल 8 महीने है, जो कानून के अनुसार विवाह के लिए निर्धारित उम्र से नीचे है। बिहार बाल विवाह निषेध कानून के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी कराना अपराध है। इसी आधार पर, प्रशासन ने तुरंत कदम उठाते हुए शादी को रुकवा दिया।
परिजनों का विरोध और भविष्य में सख्त कार्रवाई की चेतावनी
प्रशासन ने परिजनों को समझाया कि कम उम्र में शादी करने से कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि, इस दौरान परिजन नाराज होकर विरोध भी करने लगे। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में कानून का उल्लंघन किया गया, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल, प्रशासन की सतर्कता से एक बाल विवाह को रोकने में सफलता मिली है, और गांव में शांति बनाए रखने के लिए निगरानी जारी है।










