उत्तर प्रदेश में पॉक्सो कोर्ट का कठोर फैसला
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को एक व्यक्ति को सजा सुनाते हुए 20 वर्षों के कठोर कारावास की सजा दी है। इस अदालत ने आरोपी को 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार का दोषी माना है।
दोषी पर लगाया गया जुर्माना और सजा का विवरण
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) धीरज शुक्ला ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी शैलेंद्र माली (23) पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि यह पूरा जुर्माना पीड़िता को ही प्रदान किया जाए।
मामले का संक्षिप्त विवरण और पीड़िता का जीवन
शुक्ला ने जानकारी दी कि यह मामला भदोही जिले के एक गांव का है, जहां आरोपी ने आठवीं कक्षा की छात्रा के साथ डेढ़ साल तक बलात्कार किया। इस जघन्य अपराध के कारण लड़की गर्भवती हो गई और बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज (पॉक्सो) लोकेश कुमार मिश्रा की अदालत में हुई।











