मध्यप्रदेश में नगर परिषदों में एल्डरमैन नियुक्ति प्रक्रिया शुरू
मध्यप्रदेश सरकार ने लंबे समय से चली आ रही प्रतीक्षा और विचार-विमर्श के बाद अपने नगर निकायों में मनोनीत पार्षद यानी एल्डरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। रविवार को इन नियुक्तियों की पहली सूची जारी की गई, जिसमें 25 जिलों की 123 नगर परिषदों के लिए अधिकतम चार-चार एल्डरमैन की घोषणा की गई है।
नियुक्तियों का आधार और प्रक्रिया
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इन नियुक्तियों को मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 19 (1) (ग) के अंतर्गत किया गया है। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मनोनीत पार्षदों का कार्यकाल वर्तमान नगर परिषद के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाएगा या फिर शासन के आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। इन नियुक्तियों की शुरुआत नगर परिषद स्तर से हुई है, जो निकायों की सबसे छोटी इकाई है।
किस जिलों में हुई नियुक्तियां और उनके महत्व
इन 25 जिलों में सागर, रीवा, मऊगंज, शहडोल, उमरिया, कटनी, डिंडोरी, नरसिंहपुर, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, देवास, रतलाम, मंदसौर और नीमच शामिल हैं। इन सभी नगर परिषदों में अधिकतम चार-चार एल्डरमैन की नियुक्ति की गई है, जो स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।










