सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को मिली राहत
मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से कांग्रेस के विधायक मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। हालांकि, न्यायालय ने उनके विधायकी के अधिकारों को सीमित कर दिया है, जिससे उनके विधानसभा में भाग लेने पर रोक लग गई है।
हाईकोर्ट का फैसला और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
ग्वालियर की हाईकोर्ट की पीठ ने पहले मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया था, क्योंकि उन पर अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने का आरोप था। उस समय हाईकोर्ट के जज जीएस अहलूवालिया ने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी और तथ्यों को छिपाने के आधार पर यह फैसला सुनाया था। इस याचिका को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व प्रत्याशी और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने दायर किया था।
सुप्रीम कोर्ट की शर्तें और विधायकी पर प्रभाव
सुप्रीम कोर्ट ने इस राहत के साथ ही दो महत्वपूर्ण शर्तें भी लगाई हैं। पहली, मल्होत्रा विधानसभा में किसी भी प्रकार की वोटिंग में भाग नहीं ले सकेंगे। दूसरी, उनके वेतन और भत्तों पर भी रोक लगाई गई है, जिससे उन्हें फिलहाल वेतन और अन्य लाभ नहीं मिलेंगे। इस निर्णय के बावजूद, उनकी विधायकी की कुर्सी बनी रहेगी, लेकिन उनके अधिकार सीमित रहेंगे।











